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Explainer: US ने बढ़ाई अप्रवासी वर्क परमिट, भारतीयों को क्या फायदा?

इस घोषणा के बाद से हजारों भारतीय प्रवासियों को फायदा होने की संभावना है

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अमेरिकी सरकार ने अप्रवासियों को बड़ी राहत दी है. बाइडेन प्रशासन ने अप्रवासियों की कुछ श्रेणियों के लिए वर्क परमिट की समय सीमा डेढ़ साल तक बढ़ाने की घोषणा की है. इसमें ग्रीन कार्ड चाहने वाले और एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी शामिल हैं.

मंगलवार, 3 मई को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की इस घोषणा के बाद से हजारों भारतीय प्रवासियों को फायदा होने की संभावना है. होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के मुताबिक, मौजूदा EAD पर 180 दिनों तक स्वचालित रूप से विस्तार मिलता है, जिसकी समाप्ति पर इसे 540 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा.

Explainer: US ने बढ़ाई अप्रवासी वर्क परमिट, भारतीयों को क्या फायदा?

  1. 1. भारतीय प्रवासियों को कैसे होगा फायदा?

    अमेरिकी सरकार के इस फैसले से करीब 87 हजार अप्रवासियों को तुरंत फायदा होगा, जिनका वर्क परमिट खत्म हो गया है या फिर अगले 30 दिन में खत्म होगा.

    PTI को भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेता अजय जैन भूटोरिया ने बताया कि, कुल मिलाकर सरकार का प्रयास है कि वर्क परमिट का नवीनीकरण कराने वाले करीब 4,20,000 अप्रवासियों को काम खोने के संकट से बचाया जाए.

    यह नीति देश की कानूनी आप्रवास एजेंसी में 15 लाख वर्क परमिट आवेदनों के अभूतपूर्व बैकलॉग को खत्म करने के लिए है. जिसका वजह से हजारों लोग कानूनी रूप से काम करने में असमर्थ हैं और मैन पावर कम हो रहा है.

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  2. 2. कैसे स्टाफिंक की समस्या होगी दूर?

    अमेरिकी सरकार के इस फैसले से वहां की कंपनियों को भी फायदा होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनियां स्टाफिंग की समस्या से जूझ रही है.

    सरकार की इस नीति में बदलाव का स्वागत करते हुए भूटोरिया ने कहा कि "यह नियोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां स्टाफिंग का समस्या से जूझ रही हैं. इस फैसले के बाद कंपनियां अपने योग्य कर्मचारियों को रखने में सक्षम होंगी.

    इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, "वीजा प्रोसेसिंग बैकलॉग को कम करने की दिशा में भी यह सही कदम है."

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  3. 3. अमेरिकी सरकार ने क्यों बदली नीति?

    USCIS के डायरेक्टर Ur M. Jaddou. ने कहा, "यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) लंबित EAD मामलों को निपटाने में जुटा है. एजेंसी का मानना है कि रोजगार प्राधिकरण के लिए वर्तमान में दिया जा रहा 180 दिनों तक का स्वचालित विस्तार अपर्याप्त है." इसके साथ ही उन्होंने कहा कि,

    "यह अस्थायी नियम से उन गैर-नागरिकों को राहत मिलेगी जो जो किसी कारण स्वचालित विस्तार के लिए पात्र हैं. इससे वो अपना रोजगार जारी रख सकेंगे और साथ ही अपने परिवार की देखभाल भी कर सकेंगे. वहीं इससे अमेरिकी नियोक्ताओं को इस मामले से होने वाली परेशानी से छुटकारा मिलेगा.

    USCIS के मुताबिक, ऐसे गैर-नागरिक जिनका EAD रिन्यूअल पेंडिंग है, जिनका 180 दिन का स्वचालित विस्तार समाप्ता हो गया है और जिनकी EAD खत्म भी हो गई है, उन्हें 4 मई से EAD की समाप्ति की तारीख से 540 दिन की अतिरिक्त वैधता प्रदान की जाएगी. ऐसे नागरिक फिर से अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं.

    गैर-नागरिक जिनका अप्रूवल पेंडिंग है, उन्हें 180 दिनों के स्वचालित विस्तार के तहत 360 दिनों तक का अतिरिक्त विस्तार दिया जाएगा.

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भारतीय प्रवासियों को कैसे होगा फायदा?

अमेरिकी सरकार के इस फैसले से करीब 87 हजार अप्रवासियों को तुरंत फायदा होगा, जिनका वर्क परमिट खत्म हो गया है या फिर अगले 30 दिन में खत्म होगा.

PTI को भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेता अजय जैन भूटोरिया ने बताया कि, कुल मिलाकर सरकार का प्रयास है कि वर्क परमिट का नवीनीकरण कराने वाले करीब 4,20,000 अप्रवासियों को काम खोने के संकट से बचाया जाए.

यह नीति देश की कानूनी आप्रवास एजेंसी में 15 लाख वर्क परमिट आवेदनों के अभूतपूर्व बैकलॉग को खत्म करने के लिए है. जिसका वजह से हजारों लोग कानूनी रूप से काम करने में असमर्थ हैं और मैन पावर कम हो रहा है.

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कैसे स्टाफिंक की समस्या होगी दूर?

अमेरिकी सरकार के इस फैसले से वहां की कंपनियों को भी फायदा होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनियां स्टाफिंग की समस्या से जूझ रही है.

सरकार की इस नीति में बदलाव का स्वागत करते हुए भूटोरिया ने कहा कि "यह नियोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां स्टाफिंग का समस्या से जूझ रही हैं. इस फैसले के बाद कंपनियां अपने योग्य कर्मचारियों को रखने में सक्षम होंगी.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, "वीजा प्रोसेसिंग बैकलॉग को कम करने की दिशा में भी यह सही कदम है."

अमेरिकी सरकार ने क्यों बदली नीति?

USCIS के डायरेक्टर Ur M. Jaddou. ने कहा, "यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) लंबित EAD मामलों को निपटाने में जुटा है. एजेंसी का मानना है कि रोजगार प्राधिकरण के लिए वर्तमान में दिया जा रहा 180 दिनों तक का स्वचालित विस्तार अपर्याप्त है." इसके साथ ही उन्होंने कहा कि,

"यह अस्थायी नियम से उन गैर-नागरिकों को राहत मिलेगी जो जो किसी कारण स्वचालित विस्तार के लिए पात्र हैं. इससे वो अपना रोजगार जारी रख सकेंगे और साथ ही अपने परिवार की देखभाल भी कर सकेंगे. वहीं इससे अमेरिकी नियोक्ताओं को इस मामले से होने वाली परेशानी से छुटकारा मिलेगा.

USCIS के मुताबिक, ऐसे गैर-नागरिक जिनका EAD रिन्यूअल पेंडिंग है, जिनका 180 दिन का स्वचालित विस्तार समाप्ता हो गया है और जिनकी EAD खत्म भी हो गई है, उन्हें 4 मई से EAD की समाप्ति की तारीख से 540 दिन की अतिरिक्त वैधता प्रदान की जाएगी. ऐसे नागरिक फिर से अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं.

गैर-नागरिक जिनका अप्रूवल पेंडिंग है, उन्हें 180 दिनों के स्वचालित विस्तार के तहत 360 दिनों तक का अतिरिक्त विस्तार दिया जाएगा.

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