सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार, 11 जुलाई को सॉलिसिटर जनरल से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने का आग्रह किया कि वह विधायकों की अयोग्यता के संबंध में अभी कोई निर्णय न लें. शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में एक नई पीठ का गठन किया जाएगा और इसे कल सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा.
अदालत का यह निर्देश ठाकरे गुट की उस याचिका के जवाब में आया है, जिसमें विधानसभा में नए अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती दी गई थी.
इससे पहले कोर्ट ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट (Maharashtra Political Crisis) से संबंधित मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया था, जबकि वेकेशन बेंच ने पिछले दो हफ्तों में उन मामलों को यह कहते हुए लिया था कि 11 जुलाई को इस पर सुनवाई करेगी.
बताया जा रहा है कि सोमवार को अदालत की विभिन्न पीठों द्वारा किन मामलों की सुनवाई की जाएगी, यह निर्दिष्ट करने वाली 'कारण सूची' में महाराष्ट्र का कोई भी मामला शामिल नहीं है.

