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कुलभूषण जाधव केस: ICJ में पहला राउंड भारत ने जीता, अब आगे क्‍या?

भारत ने आईसीजे में कहा है कि जाधव को पाकिस्तान में जो सजा दी गई है, वह विएना कन्वेंशन के मुताबिक नहीं है.

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इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने पाकिस्तान से कहा है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को वह तब तक फांसी नहीं दे सकता, जब तक कि इस मामले में आईसीजे का अंतिम फैसला नहीं आ जाता. पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है.  आईसीजे के इस आदेश में भारत के लिए कई पॉजिटिव बातें हैं. सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे जाधव की जान बचने की उम्मीद बंधी है. आईसीजे ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया. अब हर कोई जानना चाहता है कि इस मामले में आगे क्या होगा?

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