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हेट स्पीच पर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात न मानी जाए तो वह क्या कर सकता है?

Supreme Court की एक बेंच ने पिछले हफ्ते कहा कि निर्देश के बावजूद कोई भी हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा.

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), उत्तराखंड (Uttarakhand) और दिल्ली (Delhi) की सरकारों को निर्देश दिया था कि वे इस बाबत एक रिपोर्ट तैयार करें कि हेट स्पीच (Hate Speech) के मामलें में उन्होंने क्या कार्रवाई की (अदालत में दायर रिट याचिका में इसका जिक्र किया गया है). सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के अपने दायित्व को निभाते हुए यह निर्देश दिया था.

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