25 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा 'नए IT नियम' अधिसूचित किए गए थे, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) नियम के नाम से भी जाना जाता है.
इसके बाद कई आईटी लॉ एक्सपर्ट्स द्वारा इन नए नियमों की जोरदार आलोचना की गई. विभिन्न डिजिटल मीडिया पोर्टलों द्वारा कई उच्च न्यायालयों के समक्ष उन नियमों की वैधता को चुनौती दी गई है, और संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत द्वारा उन नियमों को "अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विपरीत" बताया गया है.

