ADVERTISEMENTREMOVE AD

VVPAT-EVM से 100% वेरिफिकेशन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज, SC ने क्या कहा?

पीठ ने कहा कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए रखा जाना चाहिए.

Published
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की दो जजों की बेंच ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा हो सकता है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने ने दो निर्देश दिए हैं - एक निर्देश यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए रखा जाना चाहिए.

वहीं, क्रम संख्या 2 और 3 में उम्मीदवारों के अनुरोध पर परिणामों की घोषणा के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रोकंट्रोलर ईवीएम में जली हुई मेमोरी की जांच की जाएगी, ऐसा अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए.

सत्यापन (कार्यक्रम के) का खर्च अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाएगा, यदि ईवीएम से छेड़छाड़ पाई जाती है, तो खर्च वापस कर दिया जाएगा.
जस्टिस संजीव खन्ना, सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने आगे कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा हो सकता है.

इससे पहले कोर्ट ने पहले दो दिनों की सुनवाई के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला 18 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, कोर्ट ने चुनाव आयोग के साथ ईवीएम की कार्यप्रणाली को समझने के लिए मामले को 24 अप्रैल को फिर से चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया था.

बुधवार (24 अप्रैल) को सुनवाई के दौरान पीठ ने ईवीएम की कार्यप्रणाली से जुड़े कुछ तकनीकी सवालों के जवाब मांगे, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या उनमें लगे माइक्रोकंट्रोलर रिप्रोग्रामेबल हैं.

अदालत द्वारा प्रश्नों को सूचीबद्ध करने पर, ईसीआई ने विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा. सुरक्षा सुविधा पर, भारत के चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है.

माइक्रोकंट्रोलर की रीप्रोग्रामिंग पर एक सवाल के जवाब में ईसीआई ने कहा, "सभी माइक्रोकंट्रोलर एक बार प्रोग्राम करने योग्य होते हैं. विनिर्माण के समय वे जल जाते हैं. उन्हें बदला नहीं जा सकता."

VVPAT क्या है?

VVPAT - एक मतदाता को यह देखने में सक्षम बनाता है कि वोट ठीक से डाला गया था और उस उम्मीदवार को गया था, जिसका वह समर्थन करता है. वीवीपीएटी एक कागज की पर्ची बनाता है, जिसे एक सीलबंद कवर में रखा जाता है और कोई विवाद होने पर इसे खोला जा सकता है.

वर्तमान में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किसी भी पांच चयनित ईवीएम की वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन किया जाता है.

याचिका में क्या मांग की गई है?

वोटिंग की ईवीएम प्रणाली को लेकर विपक्ष के सवालों और आशंकाओं के बीच याचिकाओं में हर वोट के क्रॉस-वेरिफिकेशन की मांग की गई.

याचिकाएं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई हैं. अरुण कुमार अग्रवाल ने सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग की है. एडीआर की याचिका में अदालत से भारत के चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि मतदाता वीवीपैट के माध्यम से यह सत्यापित कर सकें कि उनका वोट "रिकॉर्ड के रूप में गिना गया है".

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
×
×