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वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित, कानून बना तो क्या बदलेगा?| Explained

विपक्ष के विरोध के बीच निचले सदन ने Forest (Conservation) Amendment Bill 2023 पारित कर दिया

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Forest (Conservation) Amendment Bill 2023: कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के विरोध के बीच निचले सदन ने बुधवार को वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक-2023 पारित कर दिया. विपक्ष मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और लोकसभा में उनकी मौजूदगी की मांग कर रहा है. विधेयक पारित होने के तुरंत बाद लोकसभा को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया.

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित, कानून बना तो क्या बदलेगा?| Explained

  1. 1. वन संरक्षण अधिनियम (1980) का क्या है उद्देश्य ?

    विधेयक का उद्देश्य वन संरक्षण अधिनियम (1980) में संशोधन करना है, जिसे भारत के वन भंडार के शोषण को रोकने के लिए लाया गया था और केंद्र सरकार को गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी भूमि के लिए पर्याप्त मुआवजा देने की शक्ति दी गई थी.

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  2. 2. वन संरक्षण अधिनियम (1980) किस प्रकार की भूमि छूट देता है?

    प्रस्तावित कानून कुछ प्रकार की भूमि को भी अधिनियम के दायरे से छूट देता है. इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किमी के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे छोटी सुविधाएं और आबादी तक जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं.

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  3. 3. वन संरक्षण अधिनियम (1980) राज्य सरकार को क्या अधिकार देता है?

    राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि को किसी निजी संस्था को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की जरूरत होती है. विधेयक इसे सभी संस्थाओं तक विस्तारित करता है, और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर असाइनमेंट करने की अनुमति देता है.

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  4. 4. वन संरक्षण अधिनियम (1980) कितने समय में हुआ पारित?

    इस पर चर्चा में केवल चार सांसदों के भाग लेने के बाद विधेयक को 40 मिनट के भीतर ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसे कृषि-वानिकी, जैव विविधता और वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है. उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के साथ-साथ सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है

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  5. 5. यह विधेयक पहली बार कब पेश किया गया?

    यह विधेयक पहली बार इस साल 29 मार्च को संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था. हालांकि, कई विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बीच इसे जांच के लिए भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व वाली संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था. विधेयक के सभी प्रावधानों को स्वीकार करते हुए समिति की रिपोर्ट 20 जुलाई को संसद में रखी गई थी. हालांकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के कई विपक्षी सदस्यों ने संयुक्त पैनल को असहमति नोट भेजे थे, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया और रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी गई

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वन संरक्षण अधिनियम (1980) का क्या है उद्देश्य ?

विधेयक का उद्देश्य वन संरक्षण अधिनियम (1980) में संशोधन करना है, जिसे भारत के वन भंडार के शोषण को रोकने के लिए लाया गया था और केंद्र सरकार को गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी भूमि के लिए पर्याप्त मुआवजा देने की शक्ति दी गई थी.

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वन संरक्षण अधिनियम (1980) किस प्रकार की भूमि छूट देता है?

प्रस्तावित कानून कुछ प्रकार की भूमि को भी अधिनियम के दायरे से छूट देता है. इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किमी के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे छोटी सुविधाएं और आबादी तक जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं.

वन संरक्षण अधिनियम (1980) राज्य सरकार को क्या अधिकार देता है?

राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि को किसी निजी संस्था को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की जरूरत होती है. विधेयक इसे सभी संस्थाओं तक विस्तारित करता है, और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर असाइनमेंट करने की अनुमति देता है.

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वन संरक्षण अधिनियम (1980) कितने समय में हुआ पारित?

इस पर चर्चा में केवल चार सांसदों के भाग लेने के बाद विधेयक को 40 मिनट के भीतर ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसे कृषि-वानिकी, जैव विविधता और वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है. उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के साथ-साथ सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है

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यह विधेयक पहली बार कब पेश किया गया?

यह विधेयक पहली बार इस साल 29 मार्च को संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था. हालांकि, कई विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बीच इसे जांच के लिए भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व वाली संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था. विधेयक के सभी प्रावधानों को स्वीकार करते हुए समिति की रिपोर्ट 20 जुलाई को संसद में रखी गई थी. हालांकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के कई विपक्षी सदस्यों ने संयुक्त पैनल को असहमति नोट भेजे थे, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया और रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी गई

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