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"हमारा भाई निर्दोष था. उसने सिर्फ कानूनी तरीके से पालतू जानवर खरीदे थे, फिर भी गौरक्षकों ने झूठे आरोप लगाकर उसे पीट-पीटकर मार डाला."
ये कहना है मंजूर पेमला का, जिसके भाई शेरू सुसाडिया को गौ-तस्करी का आरोप लगाकर भीलवाड़ा में मार डाला गया. शेरू मध्य प्रदेश के मंदसौर के रहने वाले थे. भाई मंजूर पेमला ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि गौ-तस्करी के शक में गौरक्षकों की भीड़ ने शेरू को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद 19 सितंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
मंजूर पेमला ने द क्विंट से कहा,
भीलवाड़ा के बनेड़ा थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार, शेरू सुसाडिया और उनके चचेरे भाई मोहसिन डोल 16-17 सितंबर की दरमियानी रात लाम्बिया रायला पशु मेले से बैल लेकर मंदसौर लौट रहे थे. रात लगभग 3:00 बजे, जब वे रायला टोल पार कर भीलवाड़ा की ओर बढ़ रहे थे, तभी पीछे से एक कार उनके पीछे आ गई. शेरू ने गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कार ने ओवरटेक करके उनके सामने रुककर उन्हें रोक दिया.
मोहसिन ने किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में शरण ली, जबकि हमलावर शेरू को पीटते रहे. द क्विंट से बातचीत में मोहसिन ने कहा, "हमलावरों ने हमारे मवेशी खरीद की रसीदें भी छीन लीं और मारते समय लगातार 'गौ-तस्कर’ चिल्लाते रहे. मैं किसी तरह भाग निकला, लेकिन शेरू को बेरहमी से पीटते रहे. रातभर मुझे मदद नहीं मिली, इसलिए जंगल में ही छिपा रहा."
मोहसिन आगे कहते हैं,
एफआईआर के मुताबिक, मारपीट के दौरान आरोपियों ने शेरू के पास रखे 36 हजार रुपए भी छीन लिए. इसके बाद, कुणाल नामक आरोपी ने शेरू के फोन से कॉल कर 50 हजार रुपए फिरौती मांगी और धमकी दी कि पैसा नहीं दिया तो शेरू को जान से मार देंगे. इसके बाद शेरू का फोन बंद कर दिया गया.
मंजूर पेमला ने द क्विंट से कहा, "रात करीब 3:30 बजे मुझे फोन आया था. आरोपियों ने पहले शेरू से बात करवाई. शेरू ने बताया कि उसे गौरक्षकों ने पकड़ लिया है. उसके बाद आरोपियों ने फोन छीनकर मुझसे फिरौती मांगी और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो शेरू को जान से मार देंगे.
सिर में गंभीर चोट लगने के कारण शेरू को पहले भीलवाड़ा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और बाद में जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गय. गंभीर हालत में शेरू ने 19 सितंबर को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
महात्मा गांधी अस्पताल के रेफरल दस्तावेज
द क्विंट द्वारा प्राप्त
द क्विंट को प्राप्त कुछ तस्वीरों में भी शेरू के शरीर पर मारपीट के गंभीर निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं.
शेरू के शरीर पर मारपीट के गंभीर निशान
शेरू के शरीर पर मारपीट के गंभीर निशान
शेरू के शरीर पर मारपीट के गंभीर निशान
एफआईआर के अनुसार, चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इनमें शामिल हैं-
189(2) (गैरकानूनी जमावड़ा)
308(2) (जबरन वसूली)
115(2) (चोट पहुंचाना)
126(2) (गलत तरीके से रोकना)
109(1) (हत्या का प्रयास)
भीलवाड़ा पुलिस ने अब पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हिमांशु शर्मा, धर्मराज कुमावत, दीपक कुमावत, राहुल लोहार और दुर्गेश बैरवा शामिल हैं. हालांकि, एफआईआर में नामजद चार आरोपी देवा गुर्जर, कुणाल मालपुरा, प्रदीप राजपुरोहित और नितेश सैनी की पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई है. उनकी तलाश जारी है.
उन्होंने आगे यह भी बताया कि पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. विभिन्न फोरेंसिक जांच की गई हैं और रिपोर्ट का इंतजार है.
मंजूर ने द क्विंट से आगे कहा, "हमलावरों ने गाड़ी रोककर शेरू को जंगल में ले जाकर पीट-पीट कर मार डाला. लेकिन एफआईआर में मॉब लिंचिंग की धाराएं नहीं लगाई गई हैं. हमने पुलिस से कहा है कि इसे शामिल किया जाए. मेरा भाई निर्दोष था. अब शेरू के परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं, जिनमें छह महीने का बेटा और ढाई साल की बेटी शामिल हैं. उसे इंसाफ मिलना चाहिए."