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उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस और जेल विभाग में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन साल की छूट देने का निर्णय लिया है. यह छूट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट–2025 प्रक्रिया के तहत 32,679 कांस्टेबल और जेल वार्डर पदों पर लागू होगी. सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को यह राहत दी गई है, जिससे वे चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. आवेदन 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं.
Hindustan Times के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है. यह छूट यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा 31 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के बाद दी गई है. यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (आयु सीमा में छूट) नियम, 1992 के तहत लिया गया है.
कुल 32,679 पदों में 10,469 कांस्टेबल सिविल पुलिस (पुरुष/महिला), 15,131 पीएसी/आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल (पुरुष), 1,341 स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल (पुरुष), 2,282 महिला कांस्टेबल (लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर), 71 माउंटेड पुलिस कांस्टेबल (पुरुष), 3,279 जेल वार्डर (पुरुष) और 106 जेल वार्डर (महिला) शामिल हैं.
“UPPRPB ने स्पष्ट किया है कि पीएसी/आर्म्ड पुलिस, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और माउंटेड पुलिस पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं, जबकि महिला बटालियन पदों के लिए केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. सिविल पुलिस और जेल वार्डर पदों के लिए दोनों पात्र हैं.”
UPPRPB ने स्पष्ट किया है कि सभी आयु सीमा और छूट के नियम सरकारी आदेशों और भर्ती नियमों के अनुसार तय किए गए हैं, जिससे सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके.
Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.